दुष्कर्म व छेड़छाड़ के आरोपी को आजीवन कारावास

खरगोन 11 जनवरी 2023। 25 जनवरी 2021 को पीडिता उसकी सहेलियों के साथ मंदिर के पास खेल रही थी। उस समय मंदिर पर बैठे व्यक्ति द्वारा उसकी सहेली एवं पीडिता के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 44/21 धारा 376(एबी) भादवि, 3(ग)/4,5एम/6 पॉस्को एक्ट का आरोपी के विरुध्द कायम कर अनुसंधान में लिया गया।

                                प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बड़वाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी गोलु उर्फ गला पिता खेमा चारण निवासी टिटवा पलासिया को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में पीडिता अजा/अजजा वर्ग की होने से 3(2)वी, 3(2)वीए , 3(1) (डब्ल्यू-आई) अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम का इजाफा किया गया है। प्रकरण में आरोपी गोलु द्वारा अवयस्क पीडिता 07 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने एवं उसकी सहेली के साथ छेडछाड करने जैसा घृणित अमानवीय कृत्य करने से एवं 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना होने एवं गंभीर प्रवृत्ति का होने से जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया। प्रकरण अजा/अजजा का होने से अग्रीम कार्यवाही के लिए तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला खरगोन श्री रामसिंह मेड़ा द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान संबंधित कार्यवाही त्वरित पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।  प्रकरण में आरोपी गोलु के विरुध्द विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड़ (म.प्र.) के सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2021 पर विचाराधीन था।

                पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट, जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था। प्रकरण का विचारण माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड़ द्वारा 10 जनवरी को निर्णय पारित करते हुए जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में आरोपी गोलु उर्फ गला को धारा 354(2) में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रुपये का अर्थदण्ड, अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8(2) काउण्ट में 5-5 वर्ष के सश्रण कारावास एवं 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अधिनियम 2012 की धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 में आजीवान कारावास एवं 10,000 रुपये के सहित कुल 22 हजार रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया है।       

       प्रकरण पीडिता 07 वर्षीय पीडिता के साथ दुष्कर्म करने एवं उसकी सहेली के साथ छेडछाड करने जैसी घटना करने, जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी को सजा दिलाने में प्रारम्भिक अनुसंधानकर्ता अधिकारी उनि. डॉली गिरी, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अजाक जिला खरगोन श्री रामसिंह मेडा, थाने से प्रारम्भिक पैरवीकर्ता अधिकारी उनि. डाली गिरी, द्वितीय पैरवीकर्ता अधिकारी उनि. राम आसरे यादव, पुलिस थाना बड़वाह स्टाफ एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय खरगोन रीडर 1 एवं रीडर 2 का विशेष योगदान रहा है।