05 लोगों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

04 लोगों से बंधपत्र भरवाने का आदेष

              

 खरगोन जिले में विधानसभा चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 05 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है और 04 लोगों के विरूद्ध थाना प्रभारी के समक्ष बंधपत्र भरवाने का आदेष दिया गया है।

                जिला बदर किए गए 05 लोगों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में जुआ खेलने, अवैध शराब बेचने, हथियार रखने, लोगों के साथ मारपीट करने व गालियां देने संबंधी कई प्रकरण दर्ज है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त इन 05 लोगों में तवड़ीपुरा सनावद निवासी नारायण ऊर्फ डॉन पिता बाबुलाल बेसवार, तवड़ीपुरा सनावद निवासी करण पिता निर्मल ऊर्फ निम्मु, ढापला हामु महालक्ष्मी नगर महेष्वर निवासी रोषन पिता दरियाव वर्मा, चन्दर कॉलोनी बेड़िया सनावद निवासी आकाष पिता बाबुलाल सोलंकी, अडा बाजा इंदौर, हा.मु. एमजी रोड़ शीतला माता मंदिर महेष्वर निवासी श्याम पिता सत्यनारायण जोषी शामिल है।

                ग्राम उबदी निवासी जितेन्द्र पिता शेरू भालसे को 50 हजार रुपए, चमेली की बाड़ी खरगोन निवासी अंतिम पिता बाबुलाल सेन को 25 हजार रुपए, राजपुत मोहल्ला महेष्वर निवासी शैलेन्द्र पिता नयनसिंह सोनेर को 25 हजार रुपये, मण्डी रोड़ भीकनगांव निवासी आनंदा पिता बालुजी मेहता को 25 हजार रुपए का बंधपत्र थाना प्रभारी के समक्ष भरकर 06 माह तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को थाना प्रभारी के समक्ष अपनी आमद देने कहा गया है।

                इन 05 व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की धारा 379, 376, 366, 452,323, 506, 34, 294, 341, 324, 147, 436, 427 एवं 34 (ए) आबकारी एक्ट, 13 जुआ एक्ट, 25 बी आर्म्स एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों को खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।