जिले के 06विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने एक आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक तथा मतगणना दिवस पर सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है ।
कलेक्टर एवंजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत जारी किये गये इस आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर की शाम 6 बजे से मतदान की समाप्ति अर्थात 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा । इसी प्रकार 3 दिसम्बर को मतगणना के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है ।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी मदिरा दुकानों, वाईन आउटलेट, देशी मद्य भण्डारागार तथा विदेशी मदिरा मद्य भण्डारागार से मदिरा का विक्रय, परिवहन अथवा प्रदाय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का भी विक्रय, संग्रहण, एवं परिवहन भी प्रतिबन्धित रहेगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं । आदेश में हिदायत दी गई है कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अवैध कब्जा, परिवहन, विक्रय इत्यादि न हो ।