3 सहायक यंत्री और 4 पंचायत सचिवों को नोटिस

निर्माण कार्य समयसीमा में न कराने पर 

खरगोन 06 जून 2023। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण न कराने तथा कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने पर 4 पंचायत सचिव और 3 सहायक यंत्रियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए है। इसमें भीकनगांव, गोगांवा एवं बड़वाह जनपद के सहायक यंत्रियों को और भीकनगांव जनपद की ग्राम पंचायत इगरिया के सचिव, गोगांवा की ग्राम पंचायत पिपरखेडा, कोठा बुजुर्ग और बडवाह के सेल्दा बालाबाद के सचिव को नोटिस जारी किया है। इगरिया के सचिव को वर्ष 2017-18 में छिल्टिया में सभा मण्डल का निर्माण कार्य अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण पूर्ण कराना था। लेकिन प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि सचिव द्वारा 2018 से लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार पीपरखेड़ा के सचिव को भी पूलिया निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में 6 माह में पूर्ण कराने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन इनके द्वारा भी समय सीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया है। जबकि सेल्दा बालाबाद के सचिव को सेल्दा गुर्जर मोहल्ले में सभा मण्डल निर्माण कार्य के लिए 2017-18 में स्वीकृति प्रदान करते हुए 6 माह में पूर्ण कराने के लिए समय दिया गया था। लेकिन सचिव द्वारा वर्तमान तक भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। जबकि कोठा बुजुर्ग के सचिव को पंचायत भवन निमार्ण के लिए वर्ष 2018-19 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि सचिव द्वारा पंचायत भवन के आस पास बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है।

बड़वाह, भीकनगांव व गोगांवा जनपद के सहायक यंत्रियों को भी नोटिस

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती शर्मा ने बड़वाह, भीकनगांव और गोगांवां जनपद की सहायक यंत्रियों को भी समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर नोटिस थमाया है। इनमें भीकनगांव और बड़वाह जनपद के सहायक यंत्रियों को वर्ष 2017-18 में सभा मण्डप निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं गोगांवा जनपद के सहायक यंत्री को पुलिया के निर्माण कार्य के पूर्ण कराने के लिए अधिकतम 6 माह की समयसीमा दी गई थी। लेकिन सहायक यंत्रियों द्वारा निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग नहीं करने से कार्य वर्तमान में भी प्रगतिरत है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती शर्मा ने पंचायत सचिव व सहायक यंत्रियों को 8 जून को लिखित में समस्त आवश्यक अभिलेख के साथ समक्ष में उपस्थित होकर जवाब मांगा है।