500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में निर्माण पर रेरा लागू

रेरा सचिव ने खरगोन में की कार्यशाला

खरगोन 3 मई 23/मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के सचिव श्री नीरज दुबे ने मंगलवार को नवीन कलेक्टर सभाकक्ष में सभी सीएमओ और बिल्डर्स तथा कॉलोनिनायजर्स के साथ जागरूकता कार्यशाला की। कार्यशाला में उन्होंने कहा कि रेरा अधिनियम 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में होने वाले सभी निर्माणों ओर लागू होता है। इसमें आवासीय फ़्लैट हो या दुकान, गैराज, बंगले या कोई औद्योगिक क्षेत्र हो सभी पर लागू होता है। यह अधिनियम 1 मई 2016 से प्रभावशील हुआ है। प्राधिकरण भू-संपदा परियोजनाओं का पंजीयन, परियोजना अवधि का विस्तार, परियोजनाओं के अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत पूर्ण कराना, अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत प्राप्त परिवादों पर सुनवाई और भू-संपदा अभिकर्ता का पंजीयन एवं उनका नवीनीकरण प्राधिकरण के कार्य है। कार्यशाला के दौरान कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, प्रभारी शहरी परियोजना अधिकारी स्वाति मिश्रा सभी सीएमओ और बिल्डर्स व कॉलोनिनायजर्स में अभिषेक महाजन, आकाश भंडारी, विशाल राठौर व अन्य उपस्थित रहे।

खरगोन में 113 परियोजनाएं पंजीकृत

रेरा सचिव श्री दुबे ने कार्यशाला में अवगत कराया कि खरगोन जिले में कुल 113 परियोजनाएं स्वीकृत है। जिसमें 68 व्यपगत, 28 परियोजनाओं में पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड किया है। 12 परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कार्य लिया है लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र नही है जबकि 7 परियोजनाओं ने जानकारी नहीं दी है। सचिव श्री दुबे ने बताया कि वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 44 परियोजनाएं पंजीकृत हुई है।

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist