आपराधिक प्रवृत्ति के 03 व्यक्तियों पर बांड ओव्हर की कार्यवाही

दो व्यक्तियों को किया जिला बदर

       खरगोन लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत जिले में शांति, सुरक्षा एवं काननू व्यवस्था बनाएं रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 03 व्यक्तियों पर बांड ओव्हर और 02 व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश दिए है।

गौशाला मार्ग तालाब चौक थाना खरगोन निवासी राज ऊर्फ कान्ती पिता लिम्बा शंकर माली, ग्राम कुरावद थाना बलकवाड़ा निवासी रामा ऊर्फ मयाराम पिता केशव चारण एवं ग्राम सपाटिया थाना चैनपुर निवासी परसराम ऊर्फ परस्या पिता रामलाल राठौर पर बान्ड ओव्हर की कार्यवाही की गई है और उन्हें सप्ताह में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को संबंधित थाने में हाजरी देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी प्रकार नूर नगर बड़वाह निवासी योगेश ऊर्फ गुल्ला पिता रामेश्वर मालवीय एवं ग्राम मुख्त्यारा थाना बलकवाड़ा निवासी गब्बर पिता रामेश्वर दांगी को जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। इन दोनों व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन्हें खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।