अमानक घी विक्रय किये जाने पर विक्रेता एवं निर्माताओं पर 03 लाख रुपये का अर्थदंड

    खरगोन   अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रेखा राठौर ने अमानक स्तर का घी विक्रय कर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के मामले में अमानक घी के विक्रेता, वितरक एवं निर्माता पर 03 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड की यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा करने काह गया है। समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी।

       खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री मयूरी डोंगरे द्वारा 22 जुलाई 2022 को गोस्वामी तुलसीदास मार्ग सनावद स्थित फर्म विजय कुमार मोहनलाल अग्रवाल की जांच कर खाद्य सामग्री मूंगफली दाना, मूंग दाल एवं डेयरी बेस्ट घी के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला जांच में डेयरी बेस्ट घी के नमूने अवमानक स्तर के पाये गए। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सनावद की फर्म में. विजय कुमार मोहनलाल अग्रवाल, स्वास्तिक सेल्स एजेंसी मल्हार गंज इंदौर एवं क्वालिटी लिमिटेड विलेज सोफ्ट जिला पलवल हरियाणा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपर कलेक्टर न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया था।

       अपर कलेक्टर न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर द्वारा सनावद के विजय कुमार मोहनलाल अग्रवाल पर 50 हजार रुपए, स्वास्तिक सेल्स एजेंसी मल्हार गंज इंदौर पर 50 हजार रुपए एवं फर्म क्वालिटी लिमिटेड विलेज सोफ्ट जिला पलवल हरियाणा पर 02 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड की यह राशि चालान के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा कर चालान की प्रति अपर कलेक्टर न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर अमानक घी के इन विक्रेता, वितरक एवं निर्माता पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनकी सम्पत्ति की कुर्की नीलामी कर अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाएगी।

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Sanjay Upadhyay

Journalist