अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय अपराधी अमिता को किया जिला बदर

खरगोन 21 मार्च 2023। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सनावद टवड़ीपुरा के अमित पिता बाबूलाल बैसवार को को 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश में आरोपी अमित आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर आमजनों के साथ गाली गलोज, मारपीट, जान से मारने, हंगामा करने व अवैध शराब बैचने जैसे कई अपराध थाना सनावद में पंजीबद्ध है। आरोपी अमित पर सनावद थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अमित को कलेक्टर श्री वर्मा ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि में अमित खरगोन जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती धार, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी व बुरहानपुर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रवेश न करें अन्यथा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत दण्ड का दायी होगा

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist