बाल विवाह पर अंकुश लगाने प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

बाल विवाह करने पर दो साल की सजा

बाल विवाह की सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय

खरगोन

देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारिया शुरू कर दी है। ऐसे आयोजनों पर अंकुश लगाने जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है वहीं कार्यक्रमों में सेवाये देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटर्स संचालकों के अलावा पंडित-मौलवियों को भी सख्त संदेश दिया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कही वर-वधु निर्धारित आयु से कम के तो नहीं है। यदि ऐसा पाया गया तो दोनांे पक्षांे के अलावा आयोजन कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

दो वर्ष के दंड का प्रावधान

 महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती भारती अवास्या ने बताया कि 11 एवं 12 नवम्बर 2024 को देवउठनी एकादशी का त्यौहार मनाया जायेगा। इस दिन बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह के लिये वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। बाल विवाह कराने में शामिल या सहयोगी के रूप में सेवाये देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, घोड़े वाला, कैटर्स संचालकों के अलावा पंडित-मौलवियों को भी 02 साल की जेल की सजा हो सकती है।

गोपनीय रहेगी शिकायत

       प्रशासन ने नागरिकांे से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। बाल विवाह की सूचना देने वाले रिश्तेदार, पडोसी या अन्य लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाईल्ड लाईन नंबर 1098 के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाईल नंबर पर की जा सकती है।

कंट्रोल रूम की स्थापना

       महिला एवं बाल विकास खरगोन जिले में 11 एवं 12 नवम्बर 2024 को देवउठनी एकादशी को ध्यान में रखते हुये बाल विवाह की रोकथाम एवं शिकायत दर्ज करवाने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना वन स्टाप सेन्टर खरगोन में की गई है। विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं वन स्टाप सेन्टर खरगोन के लेडलाईन नंबर 07282-243919 एवं चाईल्ड हेल्पलाईन नं 1098 पर संपर्क कर बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।