आदर्श आचार संहिता हुई प्रभावी
खरगोन 09 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ में जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में 17 नवंबर 2023 को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए आगामी 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 03 बजे तक रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा जमा किये गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 31 अक्टूबर को किया जाएगा। चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 02 नवंबर को दोपहर 03 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए आगामी 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गिनती 03 दिसंबर 2023 को की जाएगी।
खरगोन जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 14 लाख 42 हजार 007 मतदाताओं को मताधिकारी प्राप्त है। यह मतदाता अपनी पंसद का प्रतिनिधि चुनने के लिए 17 नवंबर 2023 को जिले के 1541 मतदान केन्द्रों पर मतदान कर सकेंगे। जिले में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या और मतदान केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:-
विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम | मतदान केन्द्रों की संख्या | पुरूष मतदाताओं की संख्या | महिला मतदाताओं की संख्या | थर्ड जेण्डर्स | कुल मतदाता | जेण्डर रेशो | ईपी रेशा |
181- भीकनगांव | 266 | 125160 | 123614 | 6 | 248780 | 988 | 63.93 |
182- बड़वाह | 249 | 117600 | 114461 | 1 | 232062 | 973 | 61.48 |
183- महेश्वर | 250 | 113982 | 113008 | 3 | 226993 | 991 | 60.33 |
184 कसरावद | 253 | 120403 | 117995 | 2 | 238400 | 980 | 62.10 |
185- खरगोन | 255 | 123037 | 120055 | 3 | 243095 | 976 | 63.70 |
186-भगवानपुरा | 268 | 126443 | 126231 | 3 | 252677 | 998 | 61.32 |
कुल | 1541 | 726625 | 715364 | 18 | 1442007 | 985 | 62.14 |