बिना अनुमति डीजे बजाने वालों के विरुद्ध की कार्यवाही 01 पीकप वाहन मय डी.जे. साउन्ड सिस्टम जप्त

बड़वाह आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए व आदर्श आचार संहिता लागू होने से पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन अतुल सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता और विधिक प्रावधानों को पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था । निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारीया व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) तरूणेन्द्रसिंह बघेल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को डी.जे. संचालित करने वालों की बैठक लेकर शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराया गया एवं इन निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी । इसी तारतम्य मे थाना बड़वाह पर बिना वैध अनुमति के डी.जे. संचालन करने वालों पर कार्यवाही की गई है । थाना बड़वाह पर सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम खोड़ी में एक डी.जे. वाहन MP-09-DJ-7585 संचालक बिना वैध अनुमति के बहुत तेज आवाज मे डी.जे. संचालित कर रहा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को ग्राम खोड़ी लिए रवाना किया गया । पुलिस टीम के द्वारा ग्राम खोड़ी में जाकर देखा तो ग्राम खोडी में मैनरोड पर एक डी.जे. वाहन क्रमांक MP-09-DJ-7585 जिस पर मां नर्मदा डी.जे. लिखा होकर तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रो के माध्यम से तेज ध्वनी में बजाता मिला जिसकी आवाज इतनी तेज है कि कानों में सुननें में असहनीय हो रही थी । वाहन को रोक कर वाहन चालक का नाम पूछा जिसने अपना नाम राहुल उर्फ बंटी पिता जितेन्द्र भालसे जाति बलाई उम्र 19 साल निवासी ग्राम रतनपुर बडवाह का होना बताया तथा उक्त डीजे वाहन का मालिक का नाम अशौक पिता सोहन पोरवाल निवासी ग्राम भोगासा थाना बडवाह का होना बताया । साउण्ड डीजे संचालक से डीजे बजाने के सम्बंध में वैधानिक अनुमति चाही गई तो कोई वैध अनुमति के दस्तावेज नही होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा उक्त डी.जे. संचालक से ध्वनि विस्तारक यंत्र व पीकप वाहन को जप्त कर आरोपी डी.जे. संचालक राहुल उर्फ बंटी पिता जितेन्द्र भालसे उम्र 19 साल निवासी रतनपुर के विरुद्ध थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 256/24 धारा 188 भा.द.वि. एवं म.प्र.कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 के तहत पंजीबुद्ध कर विवेचना में लिया