चाईल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में एडवाइजरी

 

  

झाबुआ : शुक्रवार, मई 3, 2024,

          वर्तमान डिजीटल परिवेश में जब हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय रहते हैं एवं कई ग्रुपों में भी हमें परिचितों व अंजान व्यक्तियों द्वारा जोड़ लिया जाता है, इन ग्रुपों में विभिन्न तरह की पोस्ट, तस्वीरें तथा वीडियोज देखने मिलते हैं। ऐसी वीडियो या चलचित्र सामग्री, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक प्रदर्शन करते हुये या इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त दिखाया जाता है, उसको चाईल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है। यदि आप चाईल्ड पोर्नोग्राफी तैयार, संग्रहित, प्राप्त, डाउनलोड, आदान-प्रदान, वितरित अथवा ब्राउज/सर्च करेंगे या बढ़ावा देंगे तो आईटी एक्ट की धारा-67बी, आईपीसी की धारा 354 सी तथा पोक्सो की धारा 11/12 के तहत अपराधी बन जाएंगे।

          निरंतर ऐसी गतिविधियों पर नजर जा रही है तथा भारत में संचालित होने वाली सभी इंटर्मोडियरीज जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल इत्यादि द्वारा ऐसे विभिन्न प्रोफाइलों की जानकारी जो किसी भी तरह से चाईल्ड पोर्नोग्राफी तैयार, संग्रहित, प्राप्त, डाउनलोड, आदान-प्रदान, वितरित अथवा ब्राउज/सर्च भी करते हैं अथवा किसी को भेजते हैं, को एकत्रित कर पुलिस के साथ साझा करती है। इस तरह की शिकायतों पर मध्यप्रदेश की राज्य सायबर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है।

            किसी भी तरह के सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि) के ऐसे ग्रुपों में न जुड़ें जिनमें चाईल्ड पोर्नोग्राफी का आदान प्रदान होता हो। अपने व्हाट्सएप/टेलीग्राम की सेटिंग को मजबूत रखें ताकि अपनी अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति आपको किसी ग्रुप में न जोड़ सके। अपने व्हाट्सएप/टेलीग्राम आदि में सेटिंग में जाकर ऑटो डाउनलोड को बंद करें, जिससे जब तक आप न चाहें तब तक किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर तथा वीडियो आपके मोबाईल में डाउनलोड न हो सके। ऐसे ग्रुपों को छोड़ दें जिनमें इस तरह की सामग्री आती है तथा उस ग्रुप के मेंबर्स को भी जानकारी दें कि यह उनके लिये कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसी किसी भी वेबसाइट को विजिट न करें न ही किसी एप्लीकेशन को इस्टाल करें जहां चाईल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री हो। यदि आपके साथ कोई सायबर अपराध घटित होता है या आपको किसी तरह की सायबर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या Cyber Crime Help Line (Toll Free) नम्बर 1930 पर करें।