खरगोन आगामी दीपावली त्यौहारों के दौरान फटाखे/आतिशाजी कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक फटाका व्यवसायी आगामी 01 नवंबर 2023 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से http://services.mp.gov.in पर प्रोफाईल पंजीयन कराकर प्रस्तुत किया जा सकता है। त्यौहारों के दौरान फटाके एवं अतिशबाजी की विक्रय के लिए अस्थायी लायसेंस 04 नवंबर से 18 नवंबर 2023 तक 15 दिन के लिए जारी करने जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके अनुभाग क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया है। फटाकों का विक्रय एवं भण्डारण रहवासी क्षेत्र एवं बाजार से बाहर करना होगा। निर्धारित क्षमता से अधिक डेसीबल आवाज वाले तथा देवी-देवता एवं अन्य किसी सम्प्रदाय के धार्मिक भावनाओं से संबंधित चित्र एवं पोस्टर वाले फटाके एवं विदेशी आयातीत फटाकों का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों एवं नवीन अनुज्ञप्ति के आवेदकों को निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटो स्केन कर आवश्यक दस्तावेज में संबंधित नगर पालिका/ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र मय स्थल नक्शा, आधार कार्ड/परिचय पत्र, पासपोर्ट फोटो, पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क, निवास क्षेत्र संबंधित थाना प्रभारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।