घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने का मामला
खरगोन घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 06 नवंबर को महेश्वर में 09 प्रतिष्ठानों से 18 गैस सिलेंडर जब्त किये गए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे ने बताया कि 06 नवंबर को महेश्वर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर मेसर्स बालाजी भोजनालय से 03, राधिका एव्हरफ्रेस से 01, मंगलम स्वीट्स से 03, गुरू कृपा भोजनालय से 03, अस्पताल के पास स्थित हरि होटल से 01, इंदौरी कैफे से 01, जय स्तंभ के पास स्थित हरि रेस्टारेंट से 02, पुल के पास स्थित हरि होटल से 03 एवं जायसवाल ढाबा से 01 गैस सिलेंडर जब्त किया गया है। जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य 39 हजार 600 रुपये हैं। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
आपूर्ति अधिकारी श्री जमरे ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विरेन्द्रसिंह चौहान द्वारा महेश्वर में यह कार्यवाही की गई है। इसी तरह की कार्यवाही जिले में निरंतर जारी रहेगी।