जिला खनिज अधिकारी, सहायक खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक को जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र

रेत खदानों से अवैध खनन एवं परिवहन नहीं रूकने पर कलेक्टर ने अपनाया सख्त रवैया


रायसेन जिले की तहसील बरेली तथा उदयपुरा की रेत खदानों से अवैध खनन एवं परिवहन की शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत भी संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने जिला खनिज अधिकारी श्री आरके कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता तथा खनिज निरीक्षक श्रीमती अर्चना ताम्रकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधियों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से तहसील बरेली एवं उदयपुरा की रेत खदानों से अवैध खनन और परिवहन होने की जानकारी संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री दुबे ने जिला खनिज अधिकारी श्री आरके कैथल सहित संबंधित अधिकारियों को निरंतर जांच कर अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाते हुए इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही के निर्देश दिए थे। जिस पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन नहीं होने की जानकारी दी गई थी। इसके उपरांत भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं समाचार पत्रों से अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी संज्ञान में आना संबंधितों द्वारा शासकीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता और गंभीर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। साथ ही वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में होकर अनुशासनहीनता का परिचाक है। जो कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जिला खनिज अधिकारी श्री आरके कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता तथा खनिज निरीक्षक श्रीमती अर्चना ताम्रकार को पदीय दायित्वों का भलीभांति निर्वहन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस में उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं देने या उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।