खरगोन। जिले में आवामगमन करने वाले बलकर एवं हायवा वाहनो की आवाजाही से होने वाली संभावित दुर्घटनाओ को रोकने के उद्देश्य से इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अपर कलेक्टर जेएस बघेल ने पुलिस अधीक्षक के पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है, जिसमें एनटीपीसी प्लांट सेल्दा जिला खरगोन एवं संत सिंगाजी पावर स्टेशन मुंदी जिला खंडवा से राख (रॉ-मटेरियल) का परिवहन बलकर वाहनो एवं हायवा वाहनो से जिले के सड़क मार्गाे/ शहरी क्षेत्र से दिनरात किसी भी समय आवाजाही करने से यातायात अवरुद्ध होने एवं दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए बलकर एवं हायवा वाहनो को प्रतिबंधित लगाने का उल्लेख किया गया था। अपर कलेक्टर श्री बघेल ने जिला खरगोन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए बल्कर हायवा वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
इन स्थानों पर रहेगा प्रतिबंध
थाना सनावद के पुलिस थाने के सामने एवं रेल्वे फाटक के पास नो इंट्री रहेगी।
मुंदी पुनासा की ओर से सनावद आने वाले बल्कर एव हायवा वाहनों को पुनासा रोड स्थित टोल बूथ से नो इंट्री रहेगी।
सनावद से खंडवा रोड पर बप्पा पैलेस पाइंट से बल्कर वाहनों को नो इंट्री रहेगी।
सनावद- बैडिया रोड पर ग्राम बडुद से 500 मीटर बैडिया की ओर बल्कर व हायवा वाहनो की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर बड़वाह की ओर से आने वाले बल्कर व हायवा वाहनो को एनव्हीडीए रेस्ट हाउस से रोक रहेगी।
बडवाह के इंदौर की ओर से आने वाले बल्कर व हायवा वाहनो को काटकुट फाटे के पास से नो इंट्री रहेगी।
सनावद की ओर से आने वाले बल्कर वाहनो को महेश्वर रोड स्थित टोल बूथ से नो इंटी रहेगी।
मनावर जिला धार की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले इन भारी वाहनो को खलटांका चौकी के पास से जिले में प्रवेश की रोक रहेगी।
इनके अतिरिक्त बल्कर वाहनो के कारण मोहम्मदपुर तिराहा गोगावां, जैतापुरा पुलिस चौकी क्षेत्र, खरगोन गायत्री मंदिर तिराहा, जय स्तंभ चौराहा कसरावद, कसरावद तिराहा मंडलेश्वर एवं सब्जी मंडी मोड के पास मंडलेश्वर में भी इन वाहनो की आवाजाही से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। उक्त वाहनो का सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक परिवहन करना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 मई से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।