सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर 188 के तहत होगी कार्यवाही
खरगोन 07 अप्रैल 2023। अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने तथा इंटरनेट व सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए खरगोन जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें साम्प्रदायिक, धार्मिक व जातिगत द्वेष पहुंचाने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसी पोस्ट करना, फारवर्ड करना, लाईक करना, गलत उद्देश्य के लिए किसी जगह संग्रहित होने की सूचना देना, गैर कानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान करना आदि प्रतिबंधित रहेगा।
इन निर्देशों का रखना होगा विशेष ध्यान
जारी आदेश में बताया है कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उल्लेखित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करें। व्हाट्सअप ग्रुप एडमीन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें। ग्रुप एडमीन व्हाट्सअप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है यदि उसके ग्रुप किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, वीडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन जवाबदारी होगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी लाइक फॉरवर्ड अथवा शेयर न करें। सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते हैं, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें।