हितग्राही मूलक योजनाओं तथा शासकीय कार्यों में पायी थी वित्तीय अनियमिताएं
खरगोन 17 मई 2023। कलेक्टर श्री शिवराज सिह वर्मा ने जनपद सीईओ के जांच प्रतिवेदन व वस्तुस्थिति के आधार पर ग्राम पंचायत गोपालपुरा, रणगांव, कमोदवाड़ा और बांडीखार के रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कमोदवाड़ा के रोजगार सहायक धमेन्द्र मीणा द्वारा हितग्राही के स्वीकृत आवास का कार्य अप्रांरभ होने के बाद भी अन्य हितग्राही मंग्लया नत्थु व योगेश पप्पू के खाते में द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में जियोटेक की कार्यवाही की गई। जबकि आवास योजना का जियोटेक ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किया जाता है और इन्हीं के पास आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध होते हैं।
इसी तरह ग्राम पंचायत रणगांव के रोजगार सहायक राजेश नागवार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मृत व्यक्ति के जॉब कार्ड नंबर 253 पर 9 मस्टर पर फर्जी तरीके से 10260 रूपये की राशि निकाली गई जबकि उक्त व्यक्ति के 26 नवंबर 2019 को मृत्यु हो चुकी हैं। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि मृत व्यक्ति को सुदूर सड़क कार्य के लिए 10200 रूपये की राशि का भुगतान होना पाया गया। इसके अलावा रोजगार सहायक द्वारा पीएम आवास ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 202-22 के आवास लक्ष्य 25 के विरूद्ध अप्रारंभ आवास 10, प्लिंथ लेवल पर 8, तथा लिंटल लेवल 7 इस तरह प्रतिवेदन दिनांक तक एक भी आवास पूर्ण नहीं कराया गया। वहीं रोजगार सहायक श्री नागवार द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 12366 मानव दिवस के विरूद्ध 1985 मानव दिवस ही सृजित किए गए जो कि मात्र 16 प्रतिशत ही है। साथ ही इनके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने में रूचि न लेना तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विगत वर्ष में मृत हुए व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा राशि की वसूली के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए किन्तु आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए है।
ग्राम पंचायत बांडीखार के रोजगार सहायक श्री दिनेश गोयल द्वारा हितग्राही मुलक कार्य खेत तालाब कार्य की लागत 3.32 लाख रूपये लंबाई चौड़ाई तथा गहराई के लिए 0.82 लाख रूपये है जबकि ग्राम पंचायत की क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 1.48 लाख रूपये व्यय किया गया जो कि मुल्यांकन से 0.66 लाख रूपये अधिक आहरण की गई। इसी तरह इनके द्वारा दो प्रकरणों में खेत तालाब निर्माण के लिए भी 1.34 और 1.59 लाख रूपये की राशि का गबन किया गया। जबकि सार्वजनिक कुप निर्माण में भी 1.98 लाख रूपये तथा भुमिगत नाला डाईट कार्य के लिए 505716 लाख रूपये की राशि का गबन किया है। इस प्रकार कुल 12,33,716 रूपये की राशि गबन की गई जो कि इनसे वसूली की जाना प्रस्तावित है।
इसके अलावा एक अन्य प्रकरण ग्राम पंचायत गोपालपुरा के रोजगार सहायक श्री नटवर यादव द्वारा पीएम आवास प्लस योजना के तहत वर्ष 2018 में उक्त हितग्राही के नाम जोड़ने की कार्यवाही की गई थी। जिस सथान पर वर्ष 2018 में साइड चिन्हांकित कर जीयोटैग कर आवास की स्वीकृति दी गई थी। उससे लगभग 1 किमी की दूरी पर रोजगार सहायक द्वारा द्वितीय किस्त के लिए प्लिंथ का जीयोटैग किया गया। यह स्थान पिछले निरीक्षण में केपचर किए गए स्थान से मेल नहीं खाता है। रोजगार सहायक द्वारा पूर्व में भी जियोटेग की दूरी लगभग 1 किमी दूर होने के पश्चात भी जियोटैग की कार्यवाही की गई।
कलेक्टर श्री वर्मा ने इन चारों ही प्रकरणों में रोजगार सहायकों को राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं और शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता बरतने पर मप्र राज्य रोजगार गांरटी परिषद भोपाल के पत्र की कण्डिका 15 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की है।