दो व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का आदेश
खरगोन 26सितम्बर 23 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने पुलिस अधीक्षक खरगोन के प्रतिवेदन पर अपराधिक गतिविधियों में लिप्त एवं समाज में अशांति फैलाने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के आठ व्यक्तियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए खरगोन, इंदौर, देवास, खंडवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं। इन व्यक्तियों को तत्काल इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने कहा गया है।
छोटी मोहन टॉकीज खरगोन के निवासी मोहम्मद सफी पिता सत्तार, पिली मिट्टी बड़वाह के निवासी चैनसिंह उर्फ चेनिया पिता तुलसीराम, ईदगाह बैडी थाना सनावद के निवासी शुभम उर्फ चिकना पिता मयाराम, अमन नगर खरगोन निवासी शाहिद उर्फ कासिम पिता सईद उर्फ म्याऊ, बरुड थाना बरुड निवासी शुभम उर्फ शिवम पटवा पिता कैलाश उर्फ गोरिया पटवा, ग्राम बंजारी थाना करही निवासी संदीप पिता कडवा मंडलोई, ग्राम सिनगुर थाना गोगावा निवासी तुफान सिंह पिता रतन सिंह सिकलीगर एवं मस्जिद गली बड़वाह निवासी रिज्जा उर्फ रिजवान पिता मज्जू उर्फ मजिद के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लोगों को डराने-धमकाने, गाली-गलौच करने, जानलेवा हमला करना, जान से मारने की धमकी देना, हथियार लेकर घूमना आदि मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन व्यक्तियों के आपराधिक कृत्यों से जनमानस को भयमुक्त करने और समाज में शांति व कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही कर उन्हें खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से तत्काल बहार चले जाने का आदेश दिया गया है। अमन नगर खरगोन निवासी तनवीर पिता मेहमूद एवं पत्थर दलाल हॉल अमन नगर खरगोन निवासी साबिर उर्फ लूथरी पिता गुलाम शेख के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। तनवीर के विरूद्ध वर्ष 2021 में एवं साबिर उर्फ लूथरी के विरूद्ध वर्ष 2020 में 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। जिला बदर की अवधि समाप्त होने के बाद इनके द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है और इन्हें आचरण में सुधार लाने के लिए अवसर प्रदान करते हुए इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। जिसके अंतर्गत इन्हें आगामी 1 वर्ष तक माह के हर 15 दिन में अपनी आमद थाना प्रभारी खरगोन के समक्ष देने के लिए पाबंद किया गया है।