कॉलोनाईजर पर एफआईआर दर्ज

बुरहानपुर : बुधवार, जून 19, 2024,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल के निर्देशानुसार जिले में अवैध कॉलोनाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में एसडीएम बुरहानपुर श्रीमति पल्लवी पुराणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि, निर्देशों के परिपालन में कॉलोनाईजर रास्तीपुरा निवासी हेमलाल पिता गणपत के विरूद्ध लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है। लेख है कि हेमलाल पिता गणपत द्वारा बिना अनुमति के ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित खसरा नंबर 187/3 रकबा 1.94 हेक्टेयर भूमि में कॉलोनी निर्माण के पूर्व म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 ख का उल्लघंन किया गया। वहीं कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, धारा 61 ग के अंतर्गत कॉलोनी विकास की अनुमति भी नहीं ली गई। हेमलाल द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण किये जाने तथा म.प्र.पंचायत राज (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह कृत्य म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के तहत दण्डनीय है। नियमों का पालन ना करने पर कार्यवाही की गई है। 

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist