करही क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर होगी कार्यवाही

कृषि भूमि को पड़त बताकर बेंचा किया कॉलोनी का निर्माण

खरगोन 16 मार्च 23/ मण्डलेश्वर अनुभाग के करही क्षेत्र में आखीपुरा गांव के 3 प्रकरणों में कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने मप्र नगर पालिका नियम-2021 के नियम-22 (4) के तहत एसडीएम को विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए सम्बंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया है। प्रतिवेदन में बताया गया कि दाऊलाल मोतीलाल महाजन, दिनेश रतनलाल महाजन और अरविंद रमणलाल नीमा द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है। अरविंद द्वारा 11 व्यक्तियों को, दिनेश ने 19 और दाऊलाल ने 6 व्यक्तियों को भूखंड विक्रय किये हैं। इनके द्वारा न तो भूखंड विक्रय करने से पूर्व कॉलोनी निर्माण की वैधानिक अनुमति ली गई। न ही ग्राम निवेश से नक्शा पास करवाया और न ही मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी निर्माणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई। कॉलोनी निर्माणकर्ताओं के अभिभाषकों द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

आखीपुरा की इन भूमियों को किया विक्रय

कृषि भूमि को पड़त भूमि बताकर विक्रय की गई भूमि आखीपुरा की है। इसमें दाऊलाल द्वारा खसरा नम्बर 40/4/2 रकबा 0.263 हेक्टेयर, दिनेश द्वारा खसरा न. 40/4/3 रकबा 0.276 और अरविंद द्वारा खसरा न. 40/4/1 रकबा 0.255 हेक्टेयर क्षेत्र पर बिना अनुमति के कॉलोनी का निर्माण किया गया है। उप पंजीयक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके पास कालोनाईजर लायसेंस, भूखंड विक्रय, नगर परिषद से जारी अनुमति तथा नगर एवं ग्राम निवेश से स्वीकृत अभिन्यास, पर्यावरण सुरक्षा ले-आउट एण्ड ड्रेनेज, सीवरेज, वॉटर सप्लाई, रेरा पंजीयन आदि मूलभूत सुविधाएं नहीं पाई गई। इसके अलावा भूमि का आवासीय प्रायोजन के लिए व्यपवर्तन भी नहीं कराया गया।