खरगोन में हुआ सेम्पल सर्वे कार्य प्रारम्भ
5 मार्च होगा ऐतिहासिक दिन
खरगोन 3 मार्च 23/लाडली लक्ष्मी योजना के सकारात्मक परिणामांे के बाद मप्र शासन द्वारा आज से ठीक 1 दिन बाद 5 मार्च को एक और बहुउद्देशीय योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन में सहयोगी होगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2020-21 के अनुसार 23 प्रतिशत महिलाओं का मानक बॉडी मॉस इंडेक्स कम स्तर का है। वही 15 से 49 वर्ष की आयु में 54.7 प्रतिशत महिलाओं को एनीमिया है। साथ ही अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए सुधार लाने में योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में प्रत्येक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे। योजना के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम समस्त कमिश्नर्स व कलेक्टर्स के साथ वीसी के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। वीसी में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल, नपा सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सर्वे से पूर्व कलेक्टर ने कराया सेम्पल सर्वे
कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने वीसी के बाद सम्बन्धित विभागों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वास्तविक रूप से सर्वे करने से पूर्व 2-2 गांवों व वार्ड के 25-25 घरों का सेम्पल सर्वे किया जाए। इससे फील्ड में आने वाली समस्याओं को दूर करने में आसानी होगी और पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने में भी। इसके अलावा क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक गांव के लिए 4-4 शासकीय सेवको का दल के आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
योजना का लाभ लेने के लिए ये करना होगा
योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जो 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम हो। जो आयकर दाता नहीं हो व विवाहिता के अलावा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला को भी लाभ दिया जाएगा। लेकिन ऐसी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। परिवार का कोई भी सदस्य जो शासकीय सेवा में हो या भारत शासन या मप्र शासन के उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाकर्मी, संविदाकर्मी हो या सेवानिवृत होने के बाद पेंशन प्राप्त कर रही हो को अपात्र माना गया है। इसमें यह जानने योग्य है कि कोई ऐसा कर्मचारी जो मानसेवी कर्मी या आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित हुआ है अपात्र नहीं होगी। इसके अलावा भारत शासन या मप्र शासन की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 या इससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जनप्रतिनिधि के संबंध में परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, बोर्ड निगम मंडल उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य को व स्थानीय निकायों में निर्वाचित हो लेकिन पंच और उपसरपंच को छोड़कर अपात्रता निर्धारित की गई है। कृषि के मामले में ऐसे परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो व परिवार के सदस्य के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन हो भी अपात्र मानी जायेगी।
योजना के आवेदन पोर्टल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भरे जा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क होगी। आवेदक महिलाओं को वार्ड या ग्राम में आयोजित होने वाले शिविरों में उपस्थित होना होगा। ताकि उनकी लाइव फ़ोटो ली जा सकें। शिविरों में अपने साथ महिलाओं को परिवार और स्वयं की समग्र आईडी, स्वयं का आधार कार्ड।
महिलाओं द्वारा की गई घोषणा ही मान्य होगी
योजना के अनुसार आवेदन के साथ आवेदिका द्वारा की गई घोषणा के प्रत्येक बिंदु पर घोषणा करनी होगी। इन बिंदूओं के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे। जैसे परिवार की आय के सम्बंध में आय प्रमाण पत्र आदि।