निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के निरीक्षण के लिए दल गठित

खरगोन कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा जिले के पंजीकृत निजी अस्पतालों का विनियमन के लिए म.प्र उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 1973 अनुसार जिले के समस्त पंजीकृत निजी नर्सिंग होम के पंजीयन अवधि में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी फायर एन.ओ.सी., फासर सेप्टी सर्टिफिकेट एवं इलेक्ट्रीक सुरक्षा के सत्यापन एवं निर्धारण निरीक्षण प्रारूप अनुसार निरीक्षण दल गठित किया गया है। दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी प्रस्तुतकर्ता एवं सदस्य, मुख्य  कार्यपालन अधिकारी, नगर पलिका/नगर परिषद सदस्य होंगे।

दल 7 दिवस में निर्धारित प्रारूप अनुसार जॉच कर जॉच प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन को प्रस्तत करेंगे। मौका स्थल पर निजी अस्पताल नियमानुसार संचालित नहीं पाये जाने पर अस्पताल के संचालक का कक्ष सील करते हुए नवीन मरीजों की भर्ती नहीं करने के लिए निर्देशित करेंगे।

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist