पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने पर इंदौर संभागायुक्त डॉ.शर्मा ने प्रभारी सहायक संचालक श्री तकझरे को किया निलंबित

बुरहानपुर : गुरूवार, जून 8, 2023, 19:12 IST

आयुक्त इंदौर संभाग डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री राजेश तकझरे (मूल पद संकुल प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भातखेड़ा) को अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित एवं मौखिक निर्देशों की अवेहलना करने पर निलंबित किया गया है। प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री राजेश तकझरे का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) के उप नियम (एक) (दो) (तीन) एवं नियम 3 (दो) के विपरीत होने से, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला खण्डवा निर्धारित किया गया है। यह कार्यवाही कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल द्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन पर की गई है। लेख है कि पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास बहादरपुर अधीक्षक श्री सुधीर ठाकरे के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी। शिकायत की जांच हेतु अधिकारियों का एक जांच दल भी बनाया गया था। जांच दल में प्रभारी सहायक संचालक श्री राजेश तकझरे भी शामिल रहे। प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। किन्तु इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जांच की गई। इस दौरान छात्रावास अधीक्षक श्री सुधीर ठाकरे द्वारा कई अनियमितता किया जाना परिलक्षित हुआ। आदेशानुसार 31 मार्च को सुधीर ठाकरे को निलंबित किया गया था। प्रभारी सहायक संचालक श्री राजेश तकझरे की जवाबदारी यह थी कि, छात्रावासों में बेहतर रूप से कार्यो का संपादन करवाना तथा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही करना। यह बात सामने आयी है कि अन्य अधीक्षकों को भी छात्रावास का प्रभार नहीं सौंपा गया। इस संबंध में भी श्री तकझरे द्वारा विधिवत रूप से अधीक्षकों को प्रभार दिलवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार अधीक्षक श्री सुधीर ठाकरे के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र तैयार कर समक्ष में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु श्री तकझरे द्वारा दो माह पूर्ण होने के उपरांत भी उक्त कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने हेतु नस्ती वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई ना ही जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देशों को गंभीरता से ना लेने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा द्वितीय कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया। श्री तकझरे द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने से कलेक्टर जिला बुरहानपुर द्वारा निलंबित करने का प्रस्ताव इंदौर संभागायुक्त को प्रेषित किया गया। निलंबन अवधि में श्री तकझरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।