खरगोन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों को अब चुनाव प्रचार-प्रसार अभियान के दौरान फ्लैक्स, होर्डिग्स, वॉलपेपर और पम्पलेट्स के पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी किये गये निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक मीडिया जिसमें सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किये जाने वाले ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले भी शामिल होंगे, उनमें दिये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी होगा, लेकिन फ्लैक्स, होर्डिग्स, वॉलपेपर, पम्पलेटस जैसी प्रचार सामग्री का एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इनमें आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन संबंधी सभी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।