प्रेमिका की हत्‍या करने वाले पति पत्‍नी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बड़वाह
नगर के तिलकमार्ग निवासी आरोपी एकलव्‍य पिता पुनमचंद मालवी ने
5 मार्च 2021 की शाम को
स्कूटी से घर आई इंदौर निवासी अपनी प्रेमिका की
पत्नी के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में शनिवार को न्यायालय ने
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय के विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया कि आरोपी एकलव्‍य पिता पुनमचंद मालवी निवासी तिलकमार्ग बड़वाह के मृतिका रानी गढ़वाल से वर्ष 2017 से शारीरिक संबंध थे।

5 मार्च 2021 की शाम को मृतिका आरोपी एकलव्‍य के तिलकमार्ग बड़वाह स्थित रूम पर उसकी स्‍कूटी से आई थी एवं रात को वह आरोपी के साथ ही रूकी थी।

फिर अगले दिन 6 मार्च को अचानक आरोपी की पत्‍नी पिंकी कमरे पर आ गई। इस दौरान आरोपी की पत्‍नी पिंकी व मृतिका रानी के बीच झगड़ा हुआ एवं झगड़े में पिंकी ने अपने पति एकलव्‍य के साथ मिलकर दुपट्टे से रानी गढ़वाल का गला घोटकर मार डाला।

पश्चात एकलव्‍य व पिंकी ने पहचान छिपाने के लिए रानी के सारे कपड़े उतारकर लाश को एक बोरे में भरकर रानी की स्‍कूटी से ले जाकर
बड़वाह के एक्‍वाडक पुल के पास नहर के किनारे फेंक दिया।

तीन दिन बाद एक्‍वाडक पुल के पास अज्ञात लाश मिलने पर बड़वाह के तत्कालीन थाना प्रभारी शशिकांत चोरसिया ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की।

विवेचना के दौरान आरोपीगण से पुछताछ करने पर उन्‍होंने अपराध करना स्‍वीकार करना काबुल किया।
पश्चात पुलिस ने आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।
जहां शनिवार को माननीय न्‍यायालय ने आरोपी एकलव्‍य व पिंकी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा-302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।