रेत के अवैध उत्खनन मामले कलेक्टर ने पीरू एवं हकीम अली पर 59.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दोनों व्यक्तियों पर एफआईआर भी दर्ज

   खरगोन    कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने रेत के अवैध उत्खनन के मामले में सुलगांव निवासी पिरू पिता नजरअली एवं हकीम पिता नजरअली पर 59 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जुर्माने की राशि समय सीमा में जमा नहीं करने पर यह राशि आरआरसी जारी कर भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी। इसके साथ ही रेत के अवैध उत्खनन में जब्त पोकलेन मशीन को पुलिस अभिरक्षा में नहीं सौंपे जाने के कारण इनके विरूद्ध मण्डलेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

जिला खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि 08 मार्च 2019 को राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में पीरू पिता नजरअली एवं हकीम पिता नजरअली को महेश्वर तहसील के ग्राम सुलगांव की शासकीय भूमि से बिना अनुमति के 990 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया था। मौके पर टाटा कंपनी की पोकलेन मशीन भी जब्त की गई थी। खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर द्वारा पीरू पिता नजरअली एवं हकीम पिता नजरअली पर 59 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

ग्राम जलूद में रेत अवैध भण्डारण जब्त

खनिज अधिकारी श्री सावन चौहान ने बताया कि 26 मई 2024 को ग्राम जलूद में नर्मदा किनारे खनिज निरीक्षक कु. प्रियंका अजनार द्वारा राजस्व तथा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही कर रेत के अवैध भंण्डारण को जब्त किया गया है। जिले में ऐसी ही कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

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Sanjay Upadhyay

Journalist