मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं 06-कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मंच
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त / गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का संयुक्त मोर्चा
सामूहिक अवकाश आंदोलन
शुक्रवार, 25 अगस्त 2023 मोर्चा के आव्हान पर न्यायोचित मांगों को लेकर प्रदेश के 52 जिलों में अधिकारी एवं कर्मचारी
शुक्रवार 25 अगस्त 2023 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश आंदोलन पर रहेंगे । 1. समान कार्य समान वेतन के तहत विभागाध्यक्ष तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 को मंत्रालय के समान द्वितीय समयमान वेतनमान ( 9300-34800+ ग्रेड पे 3600) दिनांक 01.04.2006 से स्वीकृत किया जावे। 2. दिनांक 1.1.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनांक से बहाल की जावे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोनति प्रारंभ कर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जावे महगाई भत्ते के एरियर्स की राशि केन्द्र के समान देय तिथियों से दिया जावे। इसके साथ ही गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्ते का पुनरीक्षण सातवें वेतनमान में किया जाये।
समान कार्य समान वेतन के तहत सहायक ग्रेड- 03 एवं कम्प्यूटर आपरेटर की योग्यता एवं कार्य एक समान होने के कारण
सहायक ग्रेड- 03 को कम्प्यूटर आपरेटर के समान ग्रेड-पे 2400 दिया जावे।
प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मण्डलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य
बीमा योजना का लाभ मंत्रि परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे।
भूत्य का पदनाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक किया जावे। साथ ही ग्रेड पे 1300 के स्थान पर 1800 किया जावे।
8. टैक्सी प्रथा बंद कर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती तत्काल प्रारंभ की कर समाप्त किये गये पदों को पुनर्जीवित किया जावे।
9. पेंशनरों / कर्मचारियों को केन्द्र की देय तिथि से महंगाई राहत / मंहगाई भत्ते के एरियर की राशि का भुगतान किया जावे।
10. अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3, को निर्धारित समयावधि में सी.पी.सी.टी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण सेवा
-समाप्त नहीं की जावे तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उन्हें पुनः सेवा में लिया जाये।
सहायक शिक्षक/शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान के स्थान पर समयमान वेतनमान व पदोन्नति पदनाम दिया जाए तथा शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप छठवें एवं सातवें केन्द्रीय वेतनमान का लाभ दिया जावे। शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाये साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपित कर संविलियन शब्द जोडा जावे. 12. सीधी भर्ती के पदों पर स्टायपेंड 70, 80 एवं 90 प्रतिशत के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पद का वेतनमान दिया जावे। 13. वाहन चालक का पदनाम परिवर्तित कर पायलेट / व्हीकल आपरेटर किया जावे।
14. सहायक शिक्षक/शिक्षक एवं हेड मास्टरों को समयमान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम जावे एवं ग्रेडपे में सुधार किया जाकर अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा 300 दिवस किया जाये। 15. शेट्टी वेतन आयोग से उत्पन्न विभिन्न संवर्ग की वेतनमान उन्नयन एवं विसंगतियों का निराकरण किया जावे। आयोग की अनुसार सभी कर्मचारियों को एक हायर पे स्केल का लाभ किया जावे।
16. अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु देय अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। साथ ही
न्यायिक अधिकारियों की भांति लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को निजि चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावे।
17. न्यायालय के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वर्दी भत्ते का नगद भुगतान एवं आदेशिका वाहक को 25 ली. पेट्रोल भत्ता दिया जावे। 18. अर्हतादायी पेंशन की पात्रता 33 वर्ष के स्थान पर केन्द्र एवं अन्य राज्यों के समान 25 वर्ष की जावे। HERE 19. दैनिक वेतन भोगी, स्थाई कर्मी, आउट सोर्स को नियमित किया जाकर अंशकालीन कर्मचारी, आगनबाड़ी कार्यकर्ता,
सहायिका, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, उषा सहयोगी, कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जावे। ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव के पद पर जिला संवर्ग घोषित करते हुये नियमितीकरण किया जावे। 20. राज्य पुनर्गठन की धारा 49 (6) का बंधन पेशनरों के लिये समाप्त करते हुये प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से पेंशन प्रदान
‘की जाये। साथ ही उठवें वेतनमान के 32 माह के एरियर एवं सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर का केन्द्र के पेंशनर नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यागता पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन आदेश जारी करें । 21. कार्यभारित कर्मचारियों के सेवा निवृत्त के उपरांत नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जाये ।। 22. भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की भाती म.प्र. के वे कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतनवृद्धि प्राप्त करते थे उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे। 23. समयमान वेतनमान में विभागीय परीक्षा, लेखा प्रशिक्षण आदि की बाध्यता समाप्त की जाये ।।
24. प्रदेश के सभी विभागों में अनुकम्पा नियुक्तिको प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए एवं नियमों का सरलीकरण करते हुये तीन वर्ष में सी. पी. सी. टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में संशोधन कर पूढे नियमों के अनुसार सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वेतन इन्डिका लाभ दिया जाए एवं सेवा समाप्ति के आदेशों को निरस्त किया जाए। शिक्षा विभाग में, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु डी. एड पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को प्राथमिक शिक्षक। और प्रायोगिक शिक्षक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये 25- स्वास्थ्य/ आयुष विभाग के कर्मचारियों की लंबित मागे नैतिक मांगों का निराकरण किया जावे। 26- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये।
227म विभाग के कर्मचारियों को बिना जोन के अपराधिक प्रकरणहरे गिरफ्तारी न की जावे। 28- आरक्षक (पुलिस) का ग्रेड पे 1900 के स्थान पर मंगू किया जावे। 292 पटवारी संवर्ग का ग्रेड पे 2800 किया जावे। 30. अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आऊट शोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाये। 31. उपयंत्री संवर्ग को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक यंत्री का पदनाम दिया जावे।। 32. विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों के शीघ्रलेखकों एवं निज सहायकों की वेतन विसंगति का निराकरण किया जावे। 33. विभागाध्यक्ष कार्यालय में शीघ्र लेखकों का वेतनमान दिनांक 11, 1996 से प्रारंभिक वेतन 5500-9000, अथवा तत्स्थानी वेतनमान रू. 9300- 34800 ग्रेड पे 3600 संशोधित उन्नत किया जावे तथा निजि सहायक के पद का वेतनमान रू. 3500- 9000 अथवा उसकी तस्थानी वेतनमान रू. 9300-34800 ग्रेडग्रे 3600 के स्थान पर 4200 संशोधित उन्नत किया जावे। 34. विभिन्न संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों यथा कार्यपालिका एवं तकनीकि, कृषि विस्तार अधिकारी, कलाकार गरिन बाल विकास सपरवाईजर पोलिटेक्निक एंव उच्च शिक्षा के प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचारक, वन पाल संवर्ग सहित अन्य विभागों के संवर्गों में व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जावे। ’35. हैण्डपंप तकनीशियन की वेतन विसंगति दूर कर पांचवे वेतनमान अनुसार 4000-6000 किया जाए,, नियुक्ति दिनांक प्रभावशील वेतनमान 1250-1800 मान्य किया जाकर पुर्ननियमन की कार्यवाही को समाप्त किया जाए तथा अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए। कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित सेवा घोषित किया जावे। 36. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट शोर्स से की जा रही भर्ती पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाते हुये 45000 स्थाई कर्मियों को शीघ्र सातवे वेतनमान का लाभ देते हुये नियमित कर्मचारी के समान समस्त सुविधायें प्रदान किया जाए। वर्ष 1007 के बाद नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी का दर्जा दिया जाए। 37. उच्च पद पर पदोन्नति हेतु पांच वर्ष की अनिवार्यता को शिथिल कर 3 वर्ष किया जाये। 38. कर्मचारियों को चौथा समयमान का लाभ 1.7.2023 को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के स्थान पर 32 वर्ष किया जावे। ३१. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 जून को सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायें।
यह जानकारी तहसील इकाई अध्यक्ष यतींद्र जोशी द्वारा दी गई।
इस दौरान जेपी शर्मा, एमएस देवड़े, विजय सिंह पवार,संजय प्रजापति, कमलेश जैन,अमित गुप्ता,हेमराज वर्मा, किशोर कुमार,सहित कर्मचारी मोजूद थे।