श्रमिकों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश

विधानसभा चुनाव-2023 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 17 नवंबर को जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1541 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान के दिन कोई भी श्रमिक या कामगार मतदान करने से वंचित न रह पाए इसके लिए उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

श्रम पदाधिकारी खरगोन श्री अमित डुडवे ने बताया कि जिले की समस्त 06 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर या अकास्मिक श्रमिक श्रेणी का हो, उसे 17 नवंबर को मतदान के दिन मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह मजदूर या कामगार मतदाता उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जिसमें आम निर्वाचन हो रहा है, तब भी उन्हें मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। जिले में संचालित कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम एवं अन्य स्थापना के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मतदान की सुविधा प्रदान करने सवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से प्रदान करें।