उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन जारी करना होगा

       खरगोन प्रथम प्रकाशन 2 से 6 नवम्बर, द्वितीय प्रकाशन 7 से 10 नवम्बर और तृतीय प्रकाशन 11 से 15 नवम्बर तक विधान सभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दल आपराधिक इतिहास के विवरण सर्व साधारण की जानकारी के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर (2 नवम्बर से 6 नवम्बर के मध्य), द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवम्बर तक) किया जाना है।

        निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप एवं उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। यदि किसी अभ्यर्थी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो वह स्वयं पर लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षरों में विवरण भरेगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित या दोषसिद्ध आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।

        माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि आपराधिक इतिहास के विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए।