उत्कृष्ठ मैदान मामलें में कलेक्टर के प्रस्ताव पर इंदौर आयुक्त ने प्रारम्भ की गहरी पड़ताल

तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और उप पंजीयक के आरोप पत्र तैयार कर सुसंगत दस्तावेज भी भेजे जाएंगे

खरगोन 6 सितंबर 23/कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा द्वारा शहर के मध्य स्थित उत्कृष्ठ खेल मैदान भूमि के मामलें में की गई कार्यवाही में बड़ी प्रगति हुई है। 19 अगस्त को कलेक्टर श्री वर्मा ने उत्कृष्ठ स्कूल खेल मैदान भूमि विक्रेता और क्रेता से सांठ-गांठ करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। अब इस मामलें में इंदौर सम्भाग के आयुक्त श्री मालसिंह ने भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा आयुक्त को भेजें गए प्रस्ताव की गहरी पड़ताल के लिए मामलें से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। 28 अगस्त को इंदौर आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित तत्कालीन अधिकारियों के आरोप पत्र के प्रारूप तैयार कर इसके जुड़े सुसंगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है। आरोप पत्र आदि इंदौर आयुक्त को 7 दिनों के भीतर भेजे जाने होंगे। इस सम्बंध में खरगोन कलेक्टर कार्यालय स्थित स्थापना शाखा की प्रभारी श्रीमती आकांक्षा करोठिया ने बताया कि इंदौर आयुक्त द्वारा मांगी गई जानकारियां और आरोप पत्र तैयार किये जा रहे हैं।

क्रेताओं और विक्रेता पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर

ज्ञात हो कि खरगोन कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा किये गए आदेशानुसार क्रेता दिव्यदर्शन डेवलपर्स, प्रवीण कुमार जैन, जमनादास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता और दर्शन जैन तथा विक्रेता रूपेंद्र इंदरसिंह सोलंकी पर खरगोन कोतवाली में भादसं 1860 की धारा-420, 120-बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा आदेश में तीन अन्य अधिकारियों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई थीं। इसकी रिपोर्ट इंदौर संभागायुक्त को भेजी गई थी। इंदौर आयुक्त से 31 अगस्त को प्राप्त हुए पत्र अनुसार सम्बन्धित शाखा द्वारा आरोप पत्र तथा सुसंगत दस्तावेज तैयार कर लिए गए है।

ये अधिकारी है शामिल

इंदौर आयुक्त द्वारा तत्कालीन एसडीएम श्री सत्येंद्र सिंह, तहसीलदार श्री आरसी खतेडिया और उप पंजीयक श्री हरजीत ठाकुर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। अब इंदौर आयुक्त द्वारा इस मामलें में गहन पड़ताल के बाद कार्यवाही होगी। कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा इस पूरे मामलें में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेजे गए थे। उनके प्रस्तावों के आधार पर ही आयुक्त श्री मालसिंह द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की है।