दो पहिया वाहन से आवागमन में हैलमेट चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य

 खरगोन उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने दो पहिया वाहन से आवागमन करते समय हैलमेट लगाना अनिवार्य किया है और चार पहिया वाहनों में आवागमन के दौरान सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया है। इस संबंध में खरगोन जिले के अंतर्गत सभी शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं के अभिभावकों/प्राचार्यों को आदेशित किया जाता है कि वे ’’दो पहिया वाहनों’’ से आवागमन करते समय (पीलियन राइडर सहित) ’’हेलमेट’’ एवं ’’चार पहिया वाहनों’’ से आवागमन करते समय ’सीट बेल्ट’ का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। ’हेलमेट’ लगाकर न आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सहित से कार्यवाही की जाकर कार्यालय में प्रवेश निरूद्ध करने तक की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।