आदेश 30 जून 2026 तक रहेगा प्रभावशील कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश
खरगोन 23 अप्रैल 2026। जिले में ग्रीष्म ऋतु के दौरान बढती गर्मी को देखते हुए आंगनवाडी केन्द्रों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य पर पडने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। यह आदेश अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र में प्रदत्त अधिकारों के तहत कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल द्वारा जारी किया गया है।
जारी निर्देशानुसार जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के लिए केन्द्र संचालन का समय प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका केन्द्र पर प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक उपस्थित रहकर शाला पूर्व शिक्षा, अभिलेख संधारण तथा गृह भेंट संबंधी कार्य संपादित करेंगी।
निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बच्चों के लिए प्रातः 8:30 बजे से 9:00 बजे तक नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को भोजन प्रातः 11:00 बजे से 11:30 बजे तक प्रदान किया जाएगा तथा दोपहर 12:00 बजे तक बच्चों की आंगनवाडी केन्द्र से छुट्टी सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।



