बाल विवाह में शामिल होने वाले बैंड-बाजा, कैटर्स व टैंट व्यवसायी पर भी होगी कार्यवाही
खरगोन बसंत पंचमी पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारिया शुरू कर दी है। ऐसे आयोजनों पर अंकुश लगाने जहां लोगों का जागरुक किया जा रहा है। वही कार्यक्रमांे में सेवाएं देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटर्स संचालकों के अलावा पंडित-मौलवियों को भी सख्त संदेश दिया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कही वर-वधु निर्धारित आयु से कम के तो नहीं है। यदि ऐसा पाया गया तो दोनों पक्षों के अलावा आयोजन करवाने वाले सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
दो वर्ष के दंड का प्रावधान
02 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर्व मनाया जायेगा। इस अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिये वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।
गोपनीय रहेगी शिकायत
जिला प्रशासन ने नागरिकांे से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। शिकायत देने वाले रिश्तेदार, पडोसी या अन्य लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाईल्ड लाईन नंबर 1098 के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाईल नंबर पर की जा सकती है।
कंट्रोल रूम से संपर्क कर करें शिकायत त्र
महिला एवं बाल विकास खरगोन जिले में 02 फरवरी 2024 बसंत पंचमी को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की रोकथाम एवं शिकायत दर्ज करवाने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना वन वनस्टाप सेन्टर खरगोन में की गई है। विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं वन स्टाप सेन्टर खरगोन के लेडलाईन नंबर 07282243919 एवं चाईल्ड हेल्प लाईन नं 1098 पर संपर्क कर बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते है।



