जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित

जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आगर-मालवा, 06 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मानव जीवन और स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावो को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण आगर मालवा जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार जिले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त कर ही प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसिबल या कुल क्षमता का वॉल्यूम में से जो भी कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित समय के उपरांत अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आदेश 6 फरवरी से जिले प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist