खरगोन 26 नवंबर 2025। शासकीय हाइस्कूल ढकलगॉव, संकुल केन्द्र कन्या उमावि सनावद के माध्यमिक शिक्षक श्री रजनीश कानूनगो को बीएलओ कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इन्हें बीएलओ नियुक्त नियुक्त किया जाकर मोबाईल से संपर्क किया गया किन्तु इनके द्वारा कॉल नहीं उठाया गया और नवीन बीएलओ श्रीमती ज्योति सोनी, आंगनवाडी कार्यकर्ता ढकलगाँव को सहयोग नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मेपिंग कार्य एवं गणना पत्रक ऑनलाईन भरने में विलंब हुआ। इनके इस कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानो के विपरीत होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बडवाह जिला खरगोन रखा जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।



