06 अमानक आयुर्वेदिक औषधियों की क्रय विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

       खरगोन 24 नवंबर 2025 जिला आयुष अधिकारी डॉ. बासुदेव आसलकर ने बताया कि औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में अमानक आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग, क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कार्यवाही औषधी निरीक्षक द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है।

       डॉ. आसलकर ने बताया कि 06 औषधियों को अमानक घोषित किया गया है। इन औषधियों में श्री धवंतरी हर्बल्ला बदी जिला सिलोन हिमाचल प्रदेश की प्रवाल पिष्टी बैच नंबर पीपीएमबी-077 वं मुक्त शुक्ति एमएसबीडी-059, शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाइन्स दतिया की गिलोय सत्व 005-पी-1 एवं कामदुधा रस 25117002-पी-1, डाबर इंडिया लिमिटेट साहिबाबाद उत्तरप्रदेश की कफ कुठार रस एसबी-000-66 एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) बैच नंबर एसबी-000-65 औषधि की अमानक घोषित किया गया है। प्रयोगशाला परीक्षण में इन औषधियों को एनएसक्यू मानक के अनुरूप नहीं पाये गए हैं। इसके चलते इन औषधियों के निर्माण बैच नंबरों के अंतर्गत जिले में इनकी बिक्री तथा उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

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Sanjay Upadhyay

Journalist