गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान खण्डवा शहर में भोपू, हूटर, सायरन पर प्रतिबंध


खण्डवा :शुक्रवार , जुलाई 19, 2024,

खण्डवा जिले में गुरूपूर्णिमा का पर्व 19 से 21 जुलाई तक परम्परागत तरीके से मनाया जायेगा। गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान निकटवर्ती महाराष्ट्र एवं जिले के आस-पास के अन्य जिलों से लाखों की संख्या में ‘‘धुनीवाले दादाजी‘‘ के दर्शन करने हेतु भक्तगण खण्डवा आते है। इस हेतु नगर में 19 जुलाई से ही रेल एवं सड़क मार्ग से भक्तों एवं श्रद्धालुओं का आगमन प्रारम्भ हो गया है। इस पर्व के दौरान जगह-जगह भण्डारे का आयोजन किया जायेगा। शहरवासियों द्वारा इन भक्तगणों के स्वागत में शहर के मुख्य मार्गों पर भण्डारे एवं प्रसादी वितरण के स्टॉल लगाये जाते है। कुछ व्यक्तियों/युवाओं द्वारा भोपू, हूटर, सायरन का उपयोग किया जाता है। इसकी कर्कश आवाज से विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे आम लोगों को तनाव उत्पन्न करता है।

         जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपर कलेक्टर श्री के.आर. बड़ोले ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर 19 जुलाई से 21 जुलाई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार स्थाई/अस्थाई दुकानों पर, हाथ ठेला द्वारा, फेरी लगाकर भोपू हूटर, सायरन का क्रय-विक्रय को एवं उसके उपयोग पर तत्काल प्रभाव प्रतिबंधित किया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश में उल्लेख है कि शासकीय वाहन एवं कानून व्यवस्था के अन्तर्गत संयोजित वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist