खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन नहीं करने पर खाद्य विभाग की एक और बड़ी कार्यवाही

 

  

विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 16 लाख 80 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

इन्दौर :

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विगत कुछ माहो में प्रकरण बनाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत  न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर कलेक्टर) इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर इंदौर श्री गौरव बैनल द्वारा प्रकरणों में सुनवाई उपरांत आरोपी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाये जाने पर विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुल 16 लाख 80 हजार  रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष स्वामी ने बताया कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित समयावधि 30 दिवस में जमा नहीं करने की दशा में संबंधित के खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा खाद्य पंजीयन निलंबन किये जायेगे एवं अर्थदण्ड की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी।

                जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित की गई है उनमें :-

•             मेसर्स सुपर मार्केट ग्रोसरी सप्लाईस प्रा.लि., गोडाउन  सेन्ट्रल वेयरहाउस , लक्ष्मीबाई नगर मण्डी, इन्दौर, मेसर्स पवन कुमार धीरज कुमार, भगवती नगर, मूसाखेड़ी एवं मेसर्स-सत्त्यम ट्रेडर्स, संयोगितागंज, छावनी, इन्दौर द्वारा मिथ्याछाप मोंठ मोखा स्पेशल वर्धमान उद्योग गोल्ड प्रीमियम क्वालिटी का विक्रय करने पर मेसर्स सुपर मार्केट ग्रोसरी सप्लाईस प्रा.लि. को दो लाख रूपये, मेसर्स पवन कुमार धीरज कुमार को 50 हजार रूपये एवं मेसर्स-सत्यम ट्रेडर्स को 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित की गई है।

•             मेसर्स-प्रभुता मार्केटिंग, वंदना नगर,  मेसर्स एम.एस. साकम्बरी एग्रो फूड, पुखराज 2 कार्पोरेट एवं मेसर्स एसएस सुप्रीमो एग्रो इण्डस्ट्रीज, विधानसभा रोड, डोडेकला रायपुर द्वारा मिथ्याछाप सुप्रीम उडी पापड़ का विक्रय करने पर मेसर्स-प्रभुता मार्केटिंग को 80 हजार रूपये, मेसर्स-एम.एस. साकम्बरी एग्रो फूड को 80 हजार रूपये एवं मेसर्स एसएस सुप्रीमो एग्रो इण्डस्ट्रीज को एक लाख रूपये अर्थदण्ड ।

•             मेसर्स बाम्बे चाईनीज फेमली रेस्टोरेंट, एलजी 10-11, स्टार लिस्ट टॉवर, वायएन रोड, इन्दौर द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर एक लाख रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स-न्यू शिवशक्ति किराना एण्ड जनरल स्टोर्स, मुसाखेड़ी एवं फर्म-न्यु एनके चना परमल, सियागंज द्वारा मिथ्याछाप एनके सुपर चना का विक्रय करने पर मेसर्स-न्यू शिवशक्ति किराना एण्ड जनरल स्टोर्स को 50 हजार एवं फर्म न्यु एनके चना परमल को एक लाख रूपये अर्थदण्ड ।

•             मेसर्स ऋषि पूनम केटरर्स, मोहनविला गार्डन, फूटी कोटी, चंदन नगर रोड, इन्दौर द्वारा मिथ्याछाप बेसन पपड़ी का विक्रय करने पर एक लाख रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स-द मखाना मेकर्स, नेमावर रोड, पालदा द्वारा मिथ्याछाप नमकीन मूंगदाल एवं अवमानक नमकीन मसाला मटर का विक्रय करने पर एक लाख रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स मिल्क सेन्टर, सुखलिया द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 80000/- रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स-रामा ट्रेडर्स, रंगवासा रोड, राऊ द्वारा मिथ्याछाप खण्डेलवाल शक्कर बूरा का विक्रय करने  पर 80 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स मित्तल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया), सांवेर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया द्वारा मिथ्याछाप मित्तल रेड चिली सॉस का विक्रय करने पर 70 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स-बबलू दूध भण्डार, उषागंज, छावनी द्वारा अवमानक मिश्रित दूध का विक्रय करने पर 70 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स सांवरिया दूध दही भण्डार, पिपल्यिाराव, द्वारा अवमानक दही का विक्रय करने पर 60 हजार रूपये का अर्थदण्ड।

•             कैलाश पटेल, दूध विक्रेता द्वारा बिना पंजीयन के अवमानक दूध का विक्रय करने पर 60 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मन्नू कुमार विक्रेता, वैभव नगर, इन्दौर द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             रमेश परिहार, दूध विक्रेता, द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक मिश्रित दूध का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मनोज जोशी राधाकिशन जोशी द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक मिश्रित दूध का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स-कैलाश किराना एण्ड जनरल स्टोर, पालदा नाका, द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के मिथ्याछाप केलीफर्कोनिया बादाम का विक्रय करने पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             सुखदेव सिंह, दूध बिक्रेता, ग्राम शाहपुरा देपालपुर द्वारा बिना पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने पर 20 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मुजीब शेख पिता अमीन शेख, दूध विक्रेता, मदीना नगर मजिस्द के पास, इन्दौर द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने पर 20 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मुजीब शेख पिता अमीन शेख, दूध विक्रेता, मदीना नगर मजिस्द के पास, इन्दौर द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने पर 20 हजार रूपये अर्थदण्ड।

•             मेसर्स अनिल टी स्टॉल शनि मंदिर के पास, इन्दौर द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने पर 10 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशानुसार इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों का पालन नहीं करने पर निरंतर कार्यवाही जारी है। इसके पूर्व भी विभिन्न खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।