नदी व जलाशयों में मछली पकड़ना 15 अगस्त तक प्रतिबंधित

खरगोन 07 जून 2023। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जिले के सभी जलाशयों एवं नदियों में मछली मारने पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में नदियों और जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एंव परिवहन करना 16 जून से 15 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। इस अवधि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन तथा मछलियों के खरीदी-बिक्री करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या मत्स्य पालक समूह नियमों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास अथवा 5000 रूपये के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।