नकली डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

बगैर किसी पंजीयन और वैधानिक डिग्री प्राप्त किये किया जा रहा था मरीजों का उपचार

इन्दौर : गुरूवार, अगस्त 21, 2025,

    इंदौर में एक अयोग्य एवं नकली डॉक्टर द्वारा बगैर किसी पंजीयन और वैधानिक डिग्री प्राप्त किये मरीजों का उपचार करने पर संबंधित डॉक्टर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि श्रीमती आरती पलवार एवं उनकी सास श्रीमती कुसुम पलवार ने जनसुनवाई में यह शिकायत की थी कि अयोग्य नकली डॉक्टर प्रदीप पटेल द्वारा ईलाज करने पर उनके पति श्री श्याम पलवार की मृत्यु हो गई है। इस आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर द्वारा जाँच दल गठित कर जाँच करायी गई। जिससे प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार यह पाया गया कि प्रदीप पटेल द्वारा संचालित पटेल मेडिकल एण्ड क्लिनिक पता-11 श्री राम नगर मेन चौराहा, हवा बंगला इंदौर का किसी भी प्रकार का म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973) नियम 1997 (यथा संबोधित 2021) के अंतर्गत पंजीयन नहीं पाया गया। साथ ही श्री पटेल के पास एलोपैथी पद्धति से उपचार किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक डिग्री नही पाई गयी एवं श्री पटेल द्वारा बगैर कोई वैधानिक एलोपैथी पद्धति की डिग्री व पंजीयन के श्री श्याम पलवार का एलोपैथी पद्धति से उपचार किया जाना व उपचार पश्चात श्री पलवार की मृत्यु होना पाया गया ।

   तत्सम्बंध में स्वास्थ्य विभाग से डॉ. अजय गुप्ता प्रभारी झोनल चिकित्सा अधिकारी मल्हारगंज के द्वारा प्रदीप पटेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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Sanjay Upadhyay

Journalist