खरगोन
खनिज रेत के अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा महेश्वर तहसील के ग्राम सुलगांव निवासी पीरू हकीम पिता नजर अली पर खनिज अधिनियम के अंतर्गत रेत की रॉयल्टी 99 हजार रुपये का 60 गुना 59 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर पीरू हकीम पिता नजर अली से इस राशि की वसूली के लिए आरआरसी जारी की गई है।
आरआरसी के इस प्रकरण में महेश्वर तहसीलदार द्वारा बकायादार पीरू हकीम के डम्पर वाहन क्रमांक एमपी-09-जीएफ-6922 को 10 जून 2024 को कुर्क कर थाना मण्डलेश्वर की अभिरक्षा में सौंपा गया है। अब इस डम्पर की 30 जुलाई को प्रातः 11 बजे से तहसील कार्यालय महेश्वर में नीलामी की जाएगी। इस डम्पर को क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति नीलामी में बोली लगा सकते हैं। थाना मण्डलेश्वर में जाकर इस डम्पर वाहन को देखा जा सकता है।