रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जायेंगे अभ्यर्थियों के शपथ पत्र

काउण्टर एफिडेविट को भी लगाना होगा नोटिस बोर्ड पर

भोपाल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र के साथ भरे गये शपथ पत्र को वेबसाइट पर डालने के साथ-साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में दिये गये कथनों के विरोध में शपथ पत्र के माध्यम से सूचना प्रस्तुत करता है तो ऐसे प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को भी अभ्यर्थी के शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा । इसके साथ ही प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर वेबसाईट पर भी अपलोड करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये पूरक शपथ पत्र को भी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के मुताबिक वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ पत्रों को यदि अभ्यर्थी द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया जाता है, तब भी नहीं हटाया जायेगा।

निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि इनकी प्रति तैयार कर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके।

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist