आपराधिक प्रवृत्ति के 03 लोगों पर हुई जिला बदर की कार्यवाही

     खरगोन  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 03 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। इन व्यक्तियों को तत्काल खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले के राजस्व सीमाओं से तीन माह की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। 

       संजय नगर खरगोन के निवासी मुन्ना ऊर्फ कालिया पिता रमुजउद्धीन शेख, ग्राम नान्द्रा थाना मंडलेश्वर निवासी रफीक पिता अल्लाबैली पठान एवं मोलाना आजाद मार्ग बड़वाह निवासी मोईन पिता मुंशी शेख की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों को खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर इनके विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इन तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है।