दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

खरगोन सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आगामी 15 दिसंबर से पूर्व लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अति. क्षेत्रीय परिवहर अधिकारी श्रीमती ऋतु अग्रवाल ने बताया कि यदि निर्धारित समय के पश्चात् हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होते पाया गया तो उसके विरुध्द नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी। नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन कंपनी के शोरुम में जाकर अथवा ऑनलाइन ूूूण्इववाउलीेतचण्बवउ पर आवेदन किया जा सकता है। शोरुम पर भी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा जमा फीस की रसीद वाहन स्वामियों को अनिवार्य रुप से देना होगी।

sanjay upadhyay

Sanjay Upadhyay

Journalist