

खरगोन 14 सितंबर 2023। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन लिए जा रहे प्रोसेसिंग शुल्क को कम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 20 सितंबर से नए आदेश लागू होंगे। अब लोक सेवा केन्द्रों पर 40 रूपये के स्थान पर 20 रूपये में सेवाएं प्रदान की जाएगी। वर्तमान में लोक सेवा केन्द्रों से विभिन्न विभागों की 264 सेवाएं प्रदान की जाती है। जिले में 10 लोक सेवा केन्द्र स्थापित है। जब 19 उप लोक सेवा केन्द्र प्रस्तावित है। जिसमे 15 रूपये लोक सेवा केंद्र संचालक को और 5 रूपये जिला ई-गवर्नेस सोसायटी को देय होगा।