खाद्य नमूने के अवमानक स्तर एवं मिथ्याछाप पाये जाने पर लगाया अर्थदण्ड
खरगोन कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर जिले में चलाये जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत गत दिनों जिले के विभिन्न फर्मों से खाद्य पदार्थों के नमूने जब्त किये गए थे। जो जांच के उपरांत अवमानक स्तर एवं मिथ्याछाप के होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर के न्यायालय में संबंधित फर्मों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाकर 03 लाख 60 हजार रुपये की कुल शास्ति आरोपित की गई है।
राजकुमार टेडर्स बस स्टेण्ड सनावद से प्राप्त सोयाबीन तेल अवमानक पाये जाने पर 50 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी प्रकार केशव इन्डट्रीज, प्रा.लि.101, औधोगिक क्षेत्र ए.बी.रोड देवास से प्राप्त सोयाबीन तेल अवमानक पाये जाने पर 01 लाख रुपये, जय अम्बे स्वीटस भीकनगांव से मावा एवं बर्फी अवमानक पाये जाने पर 50 हजार रुपये, महाराज डेयरी ग्राम वहेलाल रोड जाक जिला गांधीनगर गुजरात से मावा मिथ्याछाप पाये जाने पर 01 लाख रुपये एवं इसी प्रकार अन्य तीन फर्माें पर दूध, मिठाई, पनीर के नमूने अवमानक पाये जाने पर अर्थदण्ड लगाया गया है।