श्रीकृष्ण वाटिका को निकाय ने किया सील

नपा सीमा क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों का उपभोक्ता शुल्क जमा कर कराएं पंजीयन

खरगोन 02 फरवरी 2023। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1956) की धारा 432 ए एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 359 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग के नियंत्रण के संबंध में आदर्श उपविधियों बनाई गई है। जिसके तहत नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित विवाह स्थलों का पंजीयन एवं उपभोक्ता शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य किया गया है।

      नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित विवाह स्थलों के निकाय को 38 आवेदन प्राप्त हुए। उनके द्वारा नियत दर से पंजीयन शुल्क व उपभोक्ता शुल्क की राशि विगत वर्ष की राशि सहित जमा कराई गई है। किंतु निकाय को प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में प्राप्त आवेदन में वार्ड 03 मांगरूल रोड स्थित श्रीकृष्ण वाटिका प्रोपा. श्री अशोक दीनकरराव पटवारी के द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर उनका विवाह स्थल अनाधिकृत मानकर निकाय अमले द्वारा सील कराया गया है।

     नपा सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल ने बताया कि कार्यवाही विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग आदर्श उपविधि 2020 के नियम 10 के अनुसार अनाधिकृत विवाह स्थलों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। वहीं नियम 15 के तहत विवाह स्थल का निरीक्षण किया गया। श्रीकृष्ण वाटिका के नाम से संचालित विवाह स्थल मागरूल रोड खरगोन पर सील करने की कार्यवाही की गई है। सीएमओ श्रीमती पटेल ने समस्त विवाह स्थल संचालकों एवं उपविधि के अंतर्गत संचालित अन्य गतिविधियों के संचालकों से अपील कि वह अपने विवाह स्थलों पर समुचित पार्किंग व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाअऐं सुनिश्चित करें। नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों के पंजीयन करा कर एवं समय पर उपभोक्ता शुल्क जमा कर नगर पालिका को सहयोग प्रदान करें।

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Sanjay Upadhyay

Journalist