इन्दौर : शुक्रवार, अगस्त 22, 2025,
नियम विरूद्ध अस्पताल संचालित करने पर श्रीरामा हास्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी ने बताया कि श्रीरामा हॉस्पिटल, 37, ऋषि नगर इंदौर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनका भवन जिस स्थान पर बनाया गया है, उसके लिए नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा श्री रामा चिकित्सालय के भवन का कोई नक्शा पास अथवा अनुमति नहीं दी गई है। नियम विरुद्ध जाकर अस्पताल का संचालन किया जा रहा है और यह बात स्वयं अस्पताल के संचालक ने स्वीकार की है।
उक्त कृत्य म.प्र. उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973) नियम 1997 (यथा संशोधित 2021) के नियमों के विपरित होकर दण्डनीय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीरामा हॉस्पिटल, इंदौर को मरीजों की हित में चिकित्सा संस्था को बंद कर 7 दिवस में मय फोटोग्राफ के अवगत कराने के निर्देश दिये गये है



