पहले दिन 01 प्रत्याशी ने भरा नाम निर्देशन पत्र
30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी
मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। खरगोन जिले में भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में प्रत्याशियों के नामांकन फार्म प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। आज 21 अक्टूबर को प्रथम दिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-183 महेश्वर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकुमार मेव ने अपना नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। शेष विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
30 अक्टूबर नामांकन फार्म भरने की अंतिम तारीख रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा जमा किये गये नामांकन की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। 17 नवंबर को जिले के 1541 मतदान केन्द्रों पर सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक मतदान कराया जायेगा। मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों की गणना 03 दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति को ही आरओ कक्ष में प्रवेश करने की रहेगी अनुमति
नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। केवल तीन वाहनों को ही 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इनको एक साथ अथवा पृथक से दाखिल किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी।
ऑनलाइन नामांकन और अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामांकन भरने के साथ ही रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।